कुल 46 में से, किसी एक विदेशी (BIMSTEC) छात्र के लिए हर साल मौजूदा शाखाओं में से किसी एक से रोटेशन द्वारा एक सीट आवंटित की जाती है। यदि समय सीमा के बाद सीट खाली रहती है, तो रिक्त सीट भारतीय छात्र को मेरिट सूची से प्रदान की जाएगी। शेष 45 सीटों में से 15% प्राकृतिक जन्मजात अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, 7% प्राकृतिक जन्मजात अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए और 27% ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। एसटी के आरक्षित वर्ग को आवंटन के बाद बची हुई सीटें और उन आरक्षित श्रेणियों से अपूर्ण सीटें, उपरोक्त संबंधित श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के बाद मेरिट के आधार पर एससी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों से भरी जाएंगी।
सामान्य श्रेणी की कुल सीटों का 3%, शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए विकलांग अधिनियम के अधीन आरक्षित है, इस शर्त के साथ कि विधिवत गठित और अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन किया जाता है और उम्मीदवार के पास न्यूनतम पात्रता मानदंड हैं। MCI (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के दिशा-निर्देश। उम्मीदवारों को अन्यथा चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।
Last updated on जून 5th, 2021 at 05:25 अपराह्न